मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त पर दोष पाये जाने पर बीस साल की सजा से दण्डित किया है। साथ ही साथ 37 हजार 500 रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 मार्च को रियाज अली के खिलाफ पीड़िता के पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को जबर्दस्ती आटो रिक्शा बैठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामला विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट के समक्ष पेश हुआ। न्यायाधीश वायु नंदन मिश्र ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों का परिक्षण कर अभियुक्त रियाज अली को बुधवार को खुली अदालत में धारा 363,366,376 एवं पाक्सो एक्ट के तहत उस पर दोष सिद्ध पाया। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलें खारिज कर दी और अभियुक्त को बीस साल की सजा और जुर्माना लगाया। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद