चेन्नई : तमिलनाडु में चेन्नई की प्रधान सत्र अदालत ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार राज्य के बिजली मंत्री वी सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका शुक्रवार शाम खारिज कर दी और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूछताछ के लिए उन्हें आठ दिन की हिरासत में भेज दिया। आरोपी बिजली मंत्री सेंथिलबालाजी और ईडी द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश अल्ली ने सेंथिलबालाजी की गुहार सुनने के बाद उन्हें अस्पताल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और आठ दिन की हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी की याचिका को मंजूर कर लिया।